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सॉवरन स्वर्ण बांड, चौथा ट्रांश
सॉवरन स्वर्ण बांड 2016-17 (श्रृंखला-I)
खास विशेषताएं:
सॉवरन स्वर्ण बांड 2016-17 (श्रृंखला-I)
खास विशेषताएं:
क्र.सं. | विशेषता | पिछले तीन ट्रांश के लिए उत्पाद विशेषताएं | नई ट्रांश (वित्त वर्ष 2016-17) की विशेषताएं |
न्यूनतम अंशदान | दो ग्राम | एक ग्राम | |
अधिकतम अंशदान | 500 ग्राम (प्रति वित्त वर्ष) | जैसा पूर्व ट्रांश में है | |
बांडों का मूल्यवर्ग | ये बांड 2, 5, 10, 50, 100 ग्राम सोने या अन्य मूल्यवर्ग में हैं | ये बांड 2, 5, 10, 50, 100 ग्राम सोने या अन्य मूल्यवर्ग में हैं | |
ब्याज | स्वर्ण बांडों पर ब्याज इसके निर्गम पर लगेगा और इसकी ब्याज दर निर्धारित होगी अर्थात इसके प्रारंभिक निवेश की राशि पर 2.75 प्रतिशत प्रति वर्ष होगी। | पूर्व की भांति | |
स्वर्ण बांडों के निगर्म का रूप | बांड धारक प्रमाणपत्र में उपलब्ध होंगे | बांड डिमेट और धारक प्रमाणपत्र, दोनों में उपलब्ध होंगे | |
बांड का मोचन मूल्य | बांड का निर्गम और मोचन मूल्य, इंडियन बुलियन एंड जूलर्स एसोसिएशन लि. द्वारा पिछले सप्ताह के 999 शुद्धता वाले सोने के आधार पर भारतीय रुपए में तय किया गया था। | पूर्व की भांति | |
अंशदान की अवधि | वित्त वर्ष 2015-16 (अर्थात नवंबर, जनवरी और मार्च 2016) में तीन ट्रांश जारी किए गए हैं। | चौथा ट्रांश के लिए अंशदान की तारीख 18 से 22 जुलाई, 2016 तक तय की गई है और बांड 5 अगस्त, 2016 को जारी किए जाएंगे। | |
समय पूर्व मोचन सुविधा | स्वर्ण बांड का ऐसे बांडों के निर्गम की तारीख से 5 वर्ष उपरांत, जिस तारीख को ब्याज देय है, समय पूर्व उन्मोचन अनुमत होगा। | पूर्व की भांति | |
प्राप्तकर्ता कार्यालय | अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामोद्दिष्ट डाकघर | अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, स्टॉक होल्डिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, नामोद्दिष्ट डाकघर के अलावा बीएसई और एनएसई को प्राप्तकर्ता कार्यालय के तौर पर शामिल किया गया है। | |
वितरण के लिए कमीशन | प्राप्तकर्ता कार्यालय द्वारा प्राप्त कुल अंशदान के प्रति सैकड़े पर एक रुपए की दर से चुकाया गया। | एक प्रतिशत के मौजूदा कमीशन को चौथा ट्रांश में भी बनाए रखा गया है। | |
कर लाभ | स्वर्ण बांडों पर ब्याज पर आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के उपबंधों के अनुसार कर देय होगा और पूंजीगत लाभ कर भी वही रहेगा जो वास्तविक सोने के मामले में होता है। | किसी व्यक्ति को एसजीबी के मोचन पर होने वाले पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है। किसी व्यक्ति को बांडों से उत्पन्न एलटीसीजी को सूचकांकन लाभ दिया जाएगा। | |
विक्रेयता | स्वर्ण बांड भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित की जाने वाली तारीख से खरीद-फरोख्त के पात्र होंगे। | 30 नवंबर, 2015 को निगर्मित बांड जिन्हें अवास्तविक रूप में रखा गया है, 13.06.2016 से भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों पर खरीद-फरोख्त के पात्र हैं। |
- अंशदान आधार का दायरा बढ़ाने की दृष्टि से न्यूनतम अंशदान सीमा दो ग्राम सोने से घटाकर एक ग्राम करने का प्रस्ताव किया गया है।
- इस योजना को लाभदायक बनाने के लिए किसी व्यक्ति को एसजीबी के मोचन पर होने वाले पूंजी लाभ कर पर छूट दी गई है।
- किसी व्यक्ति को बांडों के अंतरण से उत्पन्न एलटीसीजी पर सूचकांकन लाभ दिया जाएगा।
- आवेदन डिमेट के जरिए किए जा सकते हैं।
- स्वर्ण बांडों की खरीद-फरोख्त चालू कर दी गई और इस सुविधा को और अधिक आसान बनाने के लिए एनएसई और बीएसई को प्राप्तकर्ता कार्यालयों की सूची में शामिल किया गया है।